लखनऊ, मार्च 18 -- लखनऊ- विशेष संवाददाता प्रदेश में 10 हजार से 25 हजार रुपये मूल्य के भौतिक स्टांप पत्र 31 मार्च के बाद से मान्य नहीं होंगे। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 11 मार्च 2025 से पहले खरीदे गए इस मूल्य वर्ग के गैर न्यायिक भौतिक स्टांप पत्र इस अवधि तक उपयोग या वापस किए जा सकते हैं। विभाग द्वारा सभी आयुक्त स्टांप, महानिरीक्षक निबंधन, समस्त मंडल आयुक्त व सभी जिलाधिकारियों को जरूरी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं, जिससे कि इसके कार्यान्वयन में नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रदेश सरकार ने जनहित में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे ई-स्टांप की बिक्री को प्रोत्साहन मिलेगा। स्टांप क्रय-विक्रय में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा ई-स्टांप की लोकप्रियता भी बढ़ेगी।

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