नई दिल्ली, मई 27 -- कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को बेंगलुरु पुलिस को इसरो में नौकरी दिलाने के नाम पर एक करोड़ से अधिक की ठगी करने की शिकायत करने वाले पर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने इस लेनदेन की 'असमान्य प्रकृति को देखते हुए यह निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की अगुवाई वाली अवकाशकालीन पीठ ने आरोपी विनुथा एम. ई. द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने लेनदेन की 'असामान्य प्रकृति' को देखते हुए शिकायतकर्ता के खिलाफ ही शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) जैसे प्रतिष्ठित संगठन में नौकरी पाने के लिए याचिकाकर्ता (आरोपी महिला) और अन्य को 1.03 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इसलिए, प्रथम प्रतिवादी (अन्नपूर्णेश्वरी न...