रांची, मार्च 21 -- रांची। विशेष संवाददाता मनी लाउंड्रिंग के आरोपी कोयला कारोबारी इश्तियाक अहमद की हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका स्वीकार की। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि इस केस में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। ईडी का मनी लाउंड्रिंग का आरोप सही नहीं है, क्योंकि उन्हें इजहार अंसारी का रिश्तेदार होने के कारण इस मामले में फंसाया गया है। बिजनेस इजहार अंसारी द्वारा ही किया जाता था।

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