नैनीताल, दिसम्बर 21 -- नैनीताल जिले में चंदा देवी मंदिर के पास जनवरी 2020 में हुए नाजिम अली खान हत्याकांड में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। प्रेम संबंध और साजिश के तहत हुई इस हत्या में अमरीन जहां और राधेश्याम शुक्ला को दोषी करार दिया गया है। जांच में सामने आया कि शादी के बाद नाजिम ने खर्चा-पानी बंद कर दिया था, जिससे अमरीन नाराज हुई और उसने राधेश्याम के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। अदालत ने दोनों को धारा 302 और 120 बी के तहत दोषी पाया, वहीं राधेश्याम को आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी ठहराया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत सोमवार को दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान करेगी। जनवरी 2020 को हल्द्वानी निवासी अमरीन जहां नाजिम अली को भीमताल घुमाने के बहाने अपने संग ले गई थी। काठगोदाम-भीमताल रोड पर हेयरपिन बैंड के पास राधेश्याम शुक...
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