मेरठ, नवम्बर 4 -- इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट को भले ही प्रदेश सरकार ने दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया, लेकिन वाहन पोर्टल अभी भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर दस फीसदी की दर से रोड टैक्स उठा रहा है, जिससे डीलर्स वाहनों के पंजीयन कराने में विफल हो रहे हैं। वाहन पंजीकृत नहीं हो पाने को लेकर ग्राहक शोरूम में हंगामा कर रहे है। इसी के साथ वाहनों की बिक्री भी प्रभावित हो रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के कारोबारियों का कहना है कि 13 अक्टूबर 2025 से पहले प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 फीसदी रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट दी थी, लेकिन 14 अक्टूबर 2025 को सरकार ने निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश से बाहर निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों पर 10 फीसदी रोड टैक्स लगेगा। हालांकि 17 अक्टूबर 2025 को सरकार ने फिर से निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश के...