प्रयागराज, अक्टूबर 12 -- प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। इस दीपावली पर इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले हैं तो थोड़ा जल्दी कीजिए। यूपी प्रशासन ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाले 100 प्रतिशत पंजीयन शुक्ल को खत्म कर दिया है। अब सिर्फ 13 अक्तूबर तक ये सुविधा मिलेगी। नए आदेश के अनुसार अगले दो साल तक उन्हीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर यह छूट मिलेगी जिनकी मैन्युफैक्चरिंग यूपी में हुई है। एआरटीओ प्रशासन राजीव चतुर्वेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन की इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 के तहत राज्य में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों को कर में दी जा रही शत-प्रतिशत छूट अब केवल 13 अक्तूबर 2025 तक पंजीकृत वाहनों पर ही लागू होगी। इसी नीति के तहत शासन ने यह भी प्रावधान किया है कि 14 अक्तूबर 2025 से 13 अक्तूबर 2027 तक प्रदेश में विनिर्मित, क्रय और पंजीकृत इ...