दिल्ली, मार्च 21 -- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक मामले में आरोपियों पर लगे बलात्कार के आरोपों को कम संगीन आरोपों में बदल दिया था.इस पर कई लोगों की व्यापक आपत्ति के बाद अब केंद्र सरकार ने भी कहा है कि यह फैसला गलत था.मामला हाल ही में एक समनिंग आदेश को बदले जाने का था.पवन और आकाश पर एक 11 साल की बच्ची का बलात्कार करने के आरोप लगे थे.आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाए गए कानून पॉक्सो के तहत लगाए गए थे.लेकिन एक सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने बलात्कार के आरोपों को रद्द कर दिया और उन्हें कपड़े उतारने की कोशिश के कम संगीन आरोप में बदल दिया.बलात्कार की कोशिश या बलात्कार की "तैयारी"जस्टिस मिश्रा ने कहा था कि बच्ची के स्तनों को पकड़ना, उसके पजामे के नाड़े को तोड़ दे...