विधि संवाददाता, दिसम्बर 20 -- यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के जिला जजों को एक बार फिर निर्देश दिया है कि अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों को हाथ से लिखने या आदेश टाइप करने के मामले में संवेदनशील बनाएं। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि आदेशों को साफ-साफ लिखें या टाइप कराएं ताकि उन्हें आसानी से पढ़ा जा सके। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने बागपत निवासी बब्बू उर्फ हैदर की सशर्त जमानत मंजूर करते हुए दिया है। याची के खिलाफ वर्ष 2018 में खेखड़ा थाने में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि ट्रायल कोर्ट याची की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजवाएगा। यह भी पढ़ें- युवाओं के लिए बड़ा मौका, 25 जिलों मे...