प्रयागराज, नवम्बर 9 -- यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में लिंग परिवर्तन कराने वाले के शैक्षिक अभिलेखों में उसका नाम और लिंग बदलने का आदेश दिया है। याची शरद रोशन सिंह की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया है। कोर्ट ने यूपी बोर्ड के बरेली क्षेत्रीय कार्यालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें याची के दस्तावेजों में नाम और लिंग परिवर्तन करने से मना कर दिया गया था। यह अस्वीकृति इस आधार पर दी गई थी कि संबंधित प्रावधानों और सरकारी आदेशों में शैक्षिक दस्तावेजों में विलंबित चरण में नाम सुधार की प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने इस आदेश को गैरकानूनी माना है। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट ने, 2019 अधिनियम की धारा 6 के तहत, सर्जरी के बाद शरद के लिंग परिवर्तन को आधिकारिक रूप से मान्यता देते हुए, पहले ही एक पहच...
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