लखनऊ, मार्च 25 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई अदालत के विशेष न्यायाधीश नें इलाहाबाद बैंक झरिया शाखा, जिला हमीरपुर के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अमृत लाल वर्मा को 2 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। पत्रावली के अनुसार दिनांक 22 मई 2013 को सीबीआई नें मुकदमा दर्ज किया था। बताया गया कि शिकायतकर्ता के पिता रामनाथ ने बैंक से 3 लाख रुपए का केसीसी ऋण लेने के लिए आवेदन किया था। जिस पर बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अमृत लाल वर्मा ने ऋण राशि का 4 प्रतिशत 12 हज़ार रुपये की अवैध रिश्वत की मांग की। सीबीआई ने आरोपी को शिकायतकर्ता से 8 हजार रुपये की अवैध रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

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