प्रयागराज, मई 5 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाज में लापरवाही बरतने पर उपचार में खर्च दो लाख रुपये ब्याज सहित लौटाने का आदेश जिला उपभोक्ता आयोग ने साकेत अस्पताल को दिया है। मामला 2018 में हुए आपरेशन का है। यह आदेश जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष मो. इब्राहिम एवं सदस्य प्रकाश चंद्र त्रिपाठी ने टैगोर टाउन निवासी अलका की ओर से पेश परिवाद पर उनके अधिवक्ता प्रभात कुमार त्रिपाठी तथा साकेत अस्पताल के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद दिया। परिवादिनी ने जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उसके ऑपरेशन में लापरवाही की गई और इस संबंध में चिकित्साधिकारी इलाहाबाद की ओर से चिकित्सा बोर्ड का गठन कर प्रकरण की जांच कर आख्या उपलब्ध कराने की प्रार्थना की गई। जिस पर सीएमओ प्रयागराज की ओर से अवगत कराया गया कि बोर्ड की ओर से कहा गया कि...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.