लखनऊ, दिसम्बर 2 -- राज्य उपभोक्ता आयोग ने कहा, बिना विशेषज्ञ साक्ष्य के दोष सिद्ध नहीं हो सकता लखनऊ प्रमुख संवाददाता राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उत्तर प्रदेश ने जिला उपभोक्ता आयोग, आगरा के एक पुराने फैसले को रद्द कर दिया। साथ ही कहा कि केवल उपचार असफल हो जाने मात्र से डॉक्टर पर लापरवाही सिद्ध नहीं होती है, जब तक कि इस संबंध में पर्याप्त विशेषज्ञ साक्ष्य उपलब्ध न हों। न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव (अध्यक्ष) और सदस्य सुधा उपाध्याय की पीठ ने यह निर्णय डॉ. शशिपाल सडाना की अपील को स्वीकार करते हुए पारित किया। यह मामला 1997 का है। जसवंत सिंह दुर्घटना में घायल हुए थे और उनके दाहिने पैर में फ्रैक्चर हुआ था। उन्होंने डॉ. शशिपाल सडाना से इलाज कराया। परिवादी (जसवंत सिंह) का आरोप था कि डॉक्टर ने घोर लापरवाही और गलत तरीके से ऑपरेशन किया, जिसस...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.