संतकबीरनगर, दिसम्बर 9 -- संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने चिकित्सा खर्च का भुगतान करने से इंकार करने के मामले को गंभीरता से संज्ञान लिया है। इलाज खर्च रुपए एक लाख आठ हजार 889 ब्याज समेत अदा करने के साथ क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 60 हजार अतिरिक्त चुकाने का आदेश बीमा कंपनी को दिया है। मामला एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का है। घनघटा थानाक्षेत्र के अमौली गांव निवासिनी मंजू देवी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में वाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने दिनांक 16 फरवरी 2024 को अपना व अपने पुत्र अभिषेक कानू का रुपए पांच लाख का स्वास्थ्य बीमा लिया था। अगस्त 2024 में उनके पुत्र को हेपेटाइटिस का संक्रमण हो गया, जिसका इलाज खलीलाबाद के एक निजी हॉस्पिटल में हुआ। इलाज में कुल रुपए एक लाख आठ हजार 889 व्य...
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