बुलंदशहर, अगस्त 6 -- अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-4 डॉ. सुरेश कुमार ने वर्ष 2021 में थाना अगौता के गांव भैसरोली में घर में घुसकर इरफान की गोली मारकर हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्तों पर 43-43 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बुधवार को अभियोजक प्रवेन्द्र सिंह लोधी और मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2021 में थाना अगौता के गांव भैसरोली में आरोपी समीर पुत्र शाहिद, शाहिद पुत्र यामीन, आरिफ पुत्र यामीन और साकिब पुत्र इस्तियाक निवासी गांव भैसरोली द्वारा अपने गांव के ही मुस्तकीम के घर में घुसकर लाइसेंसी राईफल से उसके पुत्र इरफान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वादी मुस्तकीम ने 24 नवंबर 2021 को थाना अगौता पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पु...