कानपुर, जनवरी 12 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सपा नेता इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर के तहत दर्ज मुकदमे की पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग में दायर अर्जी पर बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति समित गोपाल कर रहे हैं। कानपुर के जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 को इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन आदेश सहित पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग में इरफान सोलंकी ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। सोमवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। इस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।
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