प्रयागराज, अक्टूबर 13 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट से सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद पिछले दिनों बाहर आए कानपुर नगर की सीसामऊ सीट से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को एक और राहत मिल गई है। इरफान सोलंकी के खिलाफ जमीन पर कब्जे और रंगदारी के मुकदमे में राहत देते हुए हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने इरफ़ान सोलंकी की याचिका पर अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय को दिया है। कानपुर नगर के जाजमऊ थानाक्षेत्र के दुर्गा विहार निवासी विमल कुमार ने 25 दिसंबर 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था। इरफान सोलंकी के साथ ही बिल्डर हाजी वसी, शाहिद लारी और कमर आलम के खिलाफ भी मारपीट, रंगदारी, धमकी समेत सार्वजनिक संपति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि जाजमऊ स्थित आराजी संख्या 963 पर विधायक इरफान...
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