नई दिल्ली, मई 21 -- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बीमा अधिनियम-1938 से जुड़े प्रावधानों का उल्लंघन करने पर एको जरनल इंश्योरेंस लिमिटेड पर एक करोड़ का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर आरोप है कि उसने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ( ओएफएसपीएल) को दो किस्तों में करीब 20 करोड़ का भुगतान किया, जो बीमा पॉलिसी हासिल करने की नीयत से कमीशन या पुरस्कार के तौर पर दिया गया। इरडा ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि बीमा कंपनी ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं थी। यह जुर्माना भुगतान की विस्तृत जांच प्रक्रिया के बाद लगाया गया है। 25 से 29 अक्टूबर 2021 के बीच प्राधिकरण द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 का ऑडिट किया गया, जिसमें पाया गया कि एको जरनल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में 13.32 करोड़ और 2020-21 में 6.64 करोड़...
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