नई दिल्ली, दिसम्बर 2 -- पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की अफवाहों के बीच रावलपिंडी में तनाव की स्थिति देखते हुए पाक सरकार ने धारा 144 लगा दी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पीटीआई की मांग है कि उन्हें इमरान खाने से मिलने की इजाजत दी जाए। शहर के डिप्टी कमिश्नर ने आदेश जारी करते हुए तीन दिन के लिए धारा 144 लगाई है। पाकिस्तान में धारा 144 का मतलब होता है कि किसी तरह की जनसभा, जुलूस, रैली, जलसा, धरना, विरोध प्रदर्शन या संगठन की मीटिंग नहीं गी जा सकती है। इसके अलावा कोई भी हाथ में हथियार, लाठी, स्पाइक, पेट्रोल बम या फिर गुलेल लेकर भी नहीं निकल सकता। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। 1 दिसंबर को रावलपिंडी कोर्ट में इमरान खान के मामले में फैसले को देखते हुए सुर...
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