नई दिल्ली, दिसम्बर 1 -- Central Excise (Amendment) Bill, 2025: सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में दो अहम बिल पेश किए, जिनका सीधा असर तंबाकू, पान मसाला और दूसरे 'सिन गुड्स' पर पड़ने वाला है। सरकार ने सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल 2025 और हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 पेश करते हुए कहा कि मौजूदा GST कम्पेनसेशन सेस खत्म होने के बाद इन वस्तुओं पर नए टैक्स ढांचे की जरूरत है। फिलहाल तंबाकू और पान मसाला पर 28% GST के साथ अलग-अलग दरों पर कम्पेनसेशन सेस लगता है, लेकिन दिसंबर में राज्य सरकारों को मुआवजा देने के लिए लिया गया कर्ज पूरा चुका दिया जाएगा, जिसके बाद यह सेस खत्म हो जाएगा। इसलिए सरकार ने नए सेस और नई एक्साइज ड्यूटी लगाने का रास्ता खोल दिया है।क्या है डिटेल नए एक्साइज अमेंडमेंट बिल में तंबाकू उत्पादों ...