नई दिल्ली, जुलाई 5 -- राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वालों के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने टोल टैक्स की गणना के नियमों में बदलाव करते हुए ऐसे हिस्सों पर टोल दरों में 50 फीसदी तक की कटौती की है, जिनमें सिर्फ पुल, सुरंग, फ्लाईओवर या एलिवेटेड रोड शामिल हैं। यह निर्णय एनएच शुल्क नियम, 2008 में संशोधन कर लिया गया है, और नया फॉर्मूला 2 जुलाई की अधिसूचना के जरिए लागू किया गया है। इसके तहत अब टोल गणना की पद्धति पूरी तरह बदल दी गई है ताकि यात्रियों पर बोझ कम हो सके।नया फॉर्मूला क्या है? मंत्रालय ने अधिसूचना में बताया है कि किसी संरचना वाले राजमार्ग खंड पर शुल्क की गणना दो तरीकों से की जाएगी। 1. संरचना की लंबाई का दस गुना जोड़कर। 2. खंड की कुल लंबाई का पांच गुना। इनमें से जो भी कम होगा, उसी आध...