नई दिल्ली, जुलाई 29 -- सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (Central Board of Direct Taxes) ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। सीबीडीटी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न के प्रोसेसिंग के लिए और अधिक समय दिया है। बता दें, इन्हें टेक्निकल कारणों से सीपीसी बेंगलुरू ने गलत वैलिडेट कर दिया था।क्या कुछ कहा गया है CBDT के सर्कुलर में सोमवार को सीबीडीटी की तरफ से जारी किए गए सर्कुलर में निर्देश दिया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से 31 मार्च 2024 तक फाइल किए आईटीआर जिन्हें गलती से अमान्य कर दिया गया था, अब उन्हें प्रोसेस किया जा सकेगा। इन सभी रिटर्न की जानकारी टैक्सपेयर्स को 31 मार्च 2026 तक भेजी जाएंगी। यह भी पढ़ें- आज से खुल रहे हैं 3 कंपनियों के IPO, एक का GMP Rs.200 के पार इस फैसले से करदाताओं को ब्याज सहित रिफंड मिलने में ...