नई दिल्ली, दिसम्बर 29 -- केंद्र सरकार राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी के नियमों में बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। नए दिशा-निर्देशों में मुख्य रूप से उन कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो एक सेवा से रिटायर होने के बाद दोबारा सरकारी नौकरी में शामिल होते हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने हाल ही में इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया कि किन हालतों में कर्मचारी को दोबारा नौकरी (री-एम्प्लॉयमेंट) के लिए अलग से ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। यह कदम कर्मचारियों के बीच चल रहे उन भ्रमों को दूर करने के लिए उठाया है जो केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस के तहत ग्रेच्युटी भुगतान) संशोधन नियम-2025' को लेकर बने हुए थे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी कर्मचारी को नियम विरुद्ध ग्रे...