जमशेदपुर, जनवरी 21 -- जमशेदपुर। इन्कैब इंडस्ट्री के मामले में ट्रॉपिकल वेंचर और आरपी की याचिका पर मंगलवार को एनसीएलएटी, दिल्ली में सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस पर बेंच ने एक सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा जमा करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को दोपहर 2 बजे तय की गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक आनंद ने दलील दी कि 15 दिसंबर 2025 के आदेश में कोर्ट ने रेज़ोल्यूशन प्लान अप्रूवल ऑर्डर को रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया था, न कि स्वयं रेज़ोल्यूशन प्लान को। उन्होंने कहा कि इस आदेश को स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है। उनके अनुसार रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी देने वाले आदेश की प्रति पहले से ही रिकॉर्ड पर है, ऐसे में आगे अतिरिक्त आदेश की जरूरत नहीं है।

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