नई दिल्ली, अगस्त 14 -- दिल्ली-एनसीआर में लावारिस कुत्तों की समस्या को लेकर गुरुवार को एक बार फिर देश की सबसे बड़ी अदालत में जोरदार दलीलों का दौर चला। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश में सभी लावरिस कुत्तों को शेल्टर में भेजने का आदेश दिया गया उस पर रोक की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय अधिकारियों से नाराजगी भी जाहिर की और उन्हें इस समस्या के लिए 'दोषी' बताया। अदालत ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की पूरी समस्या स्थानीय अधिकारियों की 'निष्क्रियता' के कारण है। शीर्ष अदालत अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। शीर्ष अदालत की दो सदस्यीय पीठ ने 11 अगस्त को अधिकारियों को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सभी इलाकों से 'जल्द से जल्द' आवारा कुत्तों को उठाना शुरू करने और कुत्तों के लिए बने शेल...