इटावा औरैया, दिसम्बर 15 -- अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट 2 दिनेश गौड़ ने तीन साल पुराने हत्या के प्रयास के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए उसे पांच साल की सजा सुनाई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण शुक्ला ने बताया कि वैदपुरा क्षेत्र के ग्राम छितौनी निवासी सुशील कुमार उर्फ गुड्डृ 2 नवम्बर 2022 को अपनी बाइक से गांव से अपने विजय नगर स्थित आवास पर आ रहे थे। तभी रास्ते में उनको गोली मार दी गई। पुलिस ने शहजाद आलियास उर्फ सज्जाद आलम पुत्र कलीम निवासी शालगौरी वार्ड न 2 परलिया जिला अररिया बिहार के खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराओं में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने शहजाद के खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई एफटीसी 2 की कोर्ट में हुई। न्यायाधीश ने दोषी मानते हुये उसे पांच साल की सजा और द...