इटावा औरैया, दिसम्बर 12 -- सहायक श्रमायुक्त कुलदीप सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर डीएम द्वारा उ०प्र० दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8 एवं नियमावली के नियम 6 के अन्तर्गत इटावा में स्थित नगर पालिका इटावा, भरथना, जसवंतनगर तथा टाउस ऐरिया इकदिल, लखना, बकेवर एवं नोटिफाइड ऐरिया बसरेहर, महेवा की सभी दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए सप्ताहिक बन्दी दिवस निर्धारित की जानी है। जिले के सभी व्यापारिक संगठनों से अनुरोध है कि व्यापारी संगठन अपने- अपने क्षेत्र की सप्ताहिक बन्दी के दिवस में परिवर्तन चाहते है तो अपना प्रत्यावेतन कार्यालय सहायक श्रमायुक्त इटावा में एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में पहले की तरह सप्ताहिक बन्दी दिवस घोषित करने की कार्यवाही की जायेगी।
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