इटावा औरैया, अक्टूबर 10 -- लूट के मामले में कोर्ट ने दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। घटना दो साल पहले फ्रेंड्स कालोनी थाना क्षेत्र में हुई थी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कौशलेंद्र सिंह ने बताया गया है कि राजस्थान के जालौर निवासी लीलाधर अपनी पिकप में अनार लादकर 31 जनवरी की रात को जा रहा था। फ्रेड्स कालोनी थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के पास वह टालटे जाने के लिए रुका तभी आटो में सवार बदमाशों ने उसकी पिकप लूट लिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। बाद में पुलिस ने इस मामले में अक्षय पुत्र कंहैया लाल निवासी रम्पुरा भूटा थाना चौबिया, अब्बा उर्फ आदिल निवासी कांशीराम कालोनी, छोटू उर्फ सौरभ निवासी स्वरूप नगर व इबरार निवासी भरथना चौराहा को लूट व लूट का सामान बरामगी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने सभी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशी...
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