इटावा औरैया, मई 15 -- मामूली बात पर महिला व उसकी ननद के साथ मारपीट मामले में कोर्ट ने दो भाईयों, पिता समेत चार को चार चार साल की सजा सुनायी है। घटना आठ साल पहले बकेवर थाना क्षेत्र में हयी थी। नगरिया लोलपुर बकेवर के रहने वाले जवाहरलाल ने बकेवर थाने में 16 मई वर्ष 2017 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि 15 मई की शाम को उसकी गाय पड़ोस में रहने वाले श्रीकृष्ण के दरवाजे पर चली गयी। इसी बात पर श्रीकृष्ण , उसके भाई पप्पू, श्रीकृष्ण के बेटे निखिल कठेरिया व मोहर सिंह ने गाय को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। बचाने पहुंचीं पुत्रवधू कंचन, पत्नी विमलादेवी व बेटी रचना को धमकी देकर भगा दिया। तीनों घर में जाकर छुप गयीं। लेकिन इन लोगों ने घर में घुसकर कंचन व रचना को जमकर पीटा। पेट में चोट लगने से कंचन के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.