इटावा औरैया, अप्रैल 28 -- उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में मतदान दिवस पर उम्मीदवारों, उनके अभिकर्ताओं और मतदाताओं का मोबाइल फोन तथा तरल पदार्थ लेकर मतदान स्थल के 100 मीटर की परिधि मे प्रवेश निषेध रहेगा। उन्होने बताया कि मतगणना दिवस को पूरी अवधि के दौरान उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं का मोबाइल फोन तथा तरल पदार्थ लेकर मतगणना स्थल पर भी प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर लगे कार्मिकों पर लागू नहीं रहेगा। उन्होने बताया कि इन निर्देशों के क्रम में नगर पंचायत इकदिल के रिक्त अध्यक्ष पद के उप निर्वाचन के लिए होने वाले 2 मई को होने वाले मतदान और 5 मई को होने वाली मतगणना की पूरी अवधि के दौरान आयोग के इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया...