इटावा औरैया, नवम्बर 24 -- अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम सुनीता शर्मा ने करीब बीस साल पुराने दुष्कर्म के एक मामले में कोर्ट ने एक दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। घटना इकदिल थाना क्षेत्र में हुई थी। जिसको सजा सुनाई गई है उसको सगे भाई व भाई के परिवार के छह लोगों की हत्या का आरोप लगा था और फांसी की सजा हुई थी। हाईकोर्ट से उसको बरी कर दिया गया था। मैनपुरी फाटक की रहने वाली एक महिला ने इकदिल थाने में दुष्कर्म की दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि 30 मार्च 2005 की शाम सात बजे वह घर से पीसीओ पर मोबाइल में कैश कार्ड डलवाने के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में उसे राम प्रताप उर्फ टिल्लू यादव पुत्र राम सनेही व कल्लू यादव मिला। उन्होंने उससे कहा कि उसे उसके पति ने बुलाया। इस पर दोनों उसे मोटर साइकिल पर बैठाकर ले गए। कुरट गांव के पास ...
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