इटावा औरैया, फरवरी 5 -- बीहड़ क्षेत्र में स्थित सैकड़ों वर्ष पुरानी सैय्यद बाबा दरगाह को लेकर सामाजिक वानिकी कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 16 फरवरी तय की है, जिसके बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद जताई जा रही है। बीते कुछ दिनों में यह मामला प्रशासन, वन विभाग, दरगाह प्रबंधन और स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है। शब-ए-बारात के मौके पर दरगाह तक आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित किए जाने और उर्स को अनुमति न मिलने से धार्मिक आस्था से जुड़े लोगों में असंतोष है। वहीं, वन विभाग का कहना है कि वह केवल कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई कर रहा है और वन भूमि पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सामाजिक वानिकी कोर्ट में हुई सुनवाई के द...