इटावा औरैया, अप्रैल 25 -- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन बाल संरक्षण समिति सदस्य प्रेम कुमार शाक्य द्वारा गांव मलाजनी के प्राइमरी स्कूल में किया गया जिसमें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम की जानकारी दी गई। पीएलवी अधिकार मित्र ऋषभ पाठक ने बताया कि हर बच्चे को 6 से 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। पीएलवी अधिकार मित्र नीरज शाक्य ने बताया कि सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, जबकि निजी स्कूल को कम से कम चौथाई बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामांकित करना होगा। अध्यक्षता प्रधानाचार्य विशुन सिंह कुशवाहा ने तथा संचालन नीरज बाबू ने किया।

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