इटावा औरैया, दिसम्बर 23 -- सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई के बाद आर्म्स एक्ट के मामले में दो लोगों को दोषी पाते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा व पांच पांच सौ रुपया के अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा चोरी के मामले में भी एक को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई गई। कोतवाली पुलिस ने कबीरगंज निवासी जाहिद पुत्र शकील को व मेवाती टोला निवासी सुल्तान पुत्र मुन्ना को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। दोनों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश किए थे। इसके अलावा नन्दकिशोर उर्फ सोनू पुत्र धन सिंह निवासी नखासा थाना कोतवाली को चोरी के माल सहित गिरफ्तार किया था। सुनवाई के बाद उसे भी जेल में बिताई अवधि की सजा व पांच सौ रुपया के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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