इटावा औरैया, अप्रैल 9 -- विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनायी है। घटना दो साल पहले शहर कोतवाली क्षेत्र में हुयी थी। बच्ची को दूध दिलाने का बहाना करके आरोपी अपने साथ ले गया था और दरिंदगी की थी। कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला की रहने वाली महिला ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। दर्ज करायी गयी रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि चार फरवरी 2023 को उसके ही मोहल्ले का रहने वाला एक युवक उसकी पुत्री को दूध दिलाने के बहाने ले गया जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के घर आने पर उसने पूरी बात बताई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुंशी लाल पुत्र मनोहर लाल निवासी करनपुरा के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर किया था। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जे...