इटावा औरैया, दिसम्बर 4 -- विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दुष्कर्म व पॉक्सो के मामले में दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। घटना दो साल पहले बकेवर थाना क्षेत्र में हुई थी। बकेवर थाना क्षेत्र के गांव अहेरी पुर निवासी बीरू बाल्मीकि पुत्र हरी बाबू बसरेहर थाना क्षेत्र के एक गांव में अपनी रिश्तेदारी में गया था। जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि कि वह 26 मार्च 2023 को पड़ोस की किशोरी को बहला फुसलाकर ले गया था। किशोरी अपने साथ घर से जेवर व व अन्य सामान ले गई। किशोरी के पिता ने बसरेहर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने काफी खोजबीन के बाद पता लगाया कि किशोरी को लेकर युवक दिल्ली में रह रहा है। किशोरी को कुछ दिन बाद दिल्ली से बरामद कर लिया। साथ ही आरोपी को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कोर्ट में किशोरी के बयान दर्ज कराए। जिसमें ...