इटावा औरैया, फरवरी 24 -- जिलाधिकारी ने कहा है कि तार्किक विसंगति की सूची तैयार है। इसके नोटिस में तीन अभिलेख ही लगाने हैं। उन्होेने यह भी कहा कि इन नोटिस के मामलों में बीएलओ घर घर जाकर सुनवाई करेंगे। राजनैतिक दलों के साथ बैठक में डीएम ने कहा कि आयोग के निर्देश पर अब आवेदक के आधार कार्ड, पैन कार्ड को भी मान्य कर दिया गया है। सत्यापन का कार्य एईआरओ करेंगे। उन्होंने कहा कि नो मैपिंग केस में आवेदक के मार्कशीट, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण मान्य हैं। बीएलओ घर-घर जाकर नोटिस देंगे। आवेदक के फोटो लेंगे। इसकी प्रक्रिया वही है। नोटिस भी वही है जैसा नो मैपिंग में है। इसके लिए गांव-गांव कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। डीएम ने कहा कि किसी भी मतदाता का नाम बिना सुनवाई के काटा नहीं जाएगा। उ जो मतदाता विदेश में रह रहे है उन्हें वहीं की ...