इटावा औरैया, जनवरी 1 -- लूट के नौ साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाकर कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। घटना भरथना रेलवे स्टेशन पर यात्री के साथ हुई थी। या। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे पांच साल की सजा व चार हजार रुपया के अर्थदंड सं दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पडेगा। विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने बताया कि देवरिया जिले के गौरी बाजार निवासी सुनील बर्नवाल 29 सितम्बर 2016 को ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। जब ट्रेन भरथना स्टेशन पर रुकी तभी लुटेरे ने उनके गले से सोने की चेन लूट ली। तहरीर के आधार पर जीआरपी में लूट का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने छानबीन के बाद आकाश पुत्र हुकुम सिंह निवासी यादव नगर भरथना को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उसके पास से लूटी गई चेन बरामद की। पुछताछ में उस...