इटावा औरैया, अक्टूबर 10 -- इटावा, संवाददाता। सैफई में जमीन के विवाद में पांच साल पहले हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने दंपति और उनके दो बेटों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने तीनों पर 42-42 हजार का जुर्माना भी लगाया है। वहीं कोर्ट नहीं पहुंचे एक बेटे के खिलाफ वारंट जारी कर उसकी पत्रावली अलग कर दी गई है। विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने बताया कि करहल निवासी पंकज पांडे ने रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें बताया था कि उसके बहनोई अरविंद दुबे निवासी लरखौर सैफई का गांव के ही कुछ लोगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 29 अक्टूबर 2020 को अरविंद अपनी पत्नी मिथिलेश व पुत्र अतुल के साथ खेत गए थे। यहां पहले से घात लगाए बैठे उमाकांत दुबे उसके बेटों अंशुल, अक्षय, अनुराग और पत्नी जूली ने तीनों पर तमंचे से फायिरंग कर दी थी। इसम...