इटावा औरैया, सितम्बर 6 -- गैरइरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन को दोषी पाते हुये सात सात साल की सजा सुनाई है। घटना छह साल पहले भरथना कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि भरथना थाना क्षेत्र के गांव रमायन निवासी टीका राम पुत्र प्रकाश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि उसका भाई प्यारे गांव में पिंटू के घर 29 नवंबर 2019 को दावत मेंगया था। पहुंचा तो उसके पड़ोस में रहने वाले राम नरेश, बृजेंद्र, नीलेश व बलराम गाली गलौज करने लगे। गाली का विरोध करने पर उक्त लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। इससे उसका सिर फट गया और बेहोश हो गया। गांव के लोगों ने उसको बचाया और सैफई अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने उक्त ल...