इटावा औरैया, दिसम्बर 19 -- विशेष न्यायाधीश गैगेस्टर एक्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तीन साल पुराने मामले में दोषी को तीन साल की सजा सुनाई गई। लवेदी थाना पुलिस ने क्षेत्र में गैग बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने व आतंक के बल पर लोगो से अवैध रूप से धन की उगाही करने पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। आरोपी राकेश त्रिपाठी उर्फ भूरे पुत्र किशन स्वरूप निवासी दाऊदपुर थाना लवेदी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई कोर्ट में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चतुर्वेदी के द्वारा पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने राकेश त्रिपाठी को दोषी पाया और उसे तीन साल की सजा व पांच हजार रुपया के अर्थदंड सं दंडित किया।

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