इटावा औरैया, मार्च 29 -- गैंगस्टर एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और सात साल व 10 महीने की सजा सुनायी। वर्ष 2017 में सैंफई थाना पुलिस ने नगला कुईया थाना सैफई निवासी अवनीश कुमार उर्फ सिपाही पुत्र सरमन सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी अवनीश कुमार उर्फ सिपाही के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दस में हुई। न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोप सही माने और आरोपी को सात साल व दस महीने और 17 दिन की सजा सुनायी। इसके अलावा कोर्ट ने उस पर पांच हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया।

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