इटावा औरैया, अक्टूबर 13 -- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विभिन्न ग्राम पंचायतों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए, जिनमें ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण और न्याय प्राप्ति के सरल माध्यमों की जानकारी दी गई। नगला रामसुंदर में आयोजित शिविर में पीएलवी ऋषभ पाठक ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नागरिकों को ठगी, घटिया सामान, भ्रामक विज्ञापन या गलत सेवा के मामले में निःशुल्क न्याय दिलाने का मजबूत कानूनी आधार है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे अपने अधिकारों को जानें और किसी भी अन्याय को नजरअंदाज न करें। नगला तौर में आयोजित शिविर में पीएलवी राजेंद्र यादव ने स्थाई लोक अदालत की कार्यप्रणाली और महत्व समझाया। बाल संरक्षण समिति के सदस्य प्रेम कुमार शाक्य ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य न्याय क...