इटावा औरैया, नवम्बर 11 -- विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम अशोक कुमार दुबे ने नौ साल पुराने मारपीट व हत्या के प्रयास के एक मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को हत्या के प्रयास के मामले में दोषमुक्त कर दिया जबकि मारपीट का दोषी पाया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कौशलेंद्र तोमर ने बताया कि औरैया जिले के बाबर पुर निवासी विनय कुमार ने दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि वह 18 जून 2016 को कचहरी आ रहा था जब वह जेल के पास पहुंचा तभी उसके कस्बा के रहने वाले राज किशोर व अमित कुमार ने उसे रोक लिया और मारपीट की। बाद में दोनों ने जन से मारने की नियत से उसके ऊपर तमंचा से फायर कर दिया जिसमें वह बाल बाल बच गया। बाद में उक्त लोग उसके पास से चेन व 3510 रुपया लूटकर भाग गए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और ...