मुजफ्फरपुर, जुलाई 4 -- बिहार के मुजफ्फरपुर में कोर्ट ने एक थानेदार पर दस हजार का जुर्माना लगाया है। आदेश के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर कोर्ट ने ऐक्शन लिया है। मामला सड़क हादसे का है जिसमें कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 17 लाख 51 हजार का मुआवजा देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने एसएसपी से कार्रवाई की रिपोर्ट की भी मांग की है जानकारी के मुताबिक सड़क दुर्घटना के मामले में मुआवजा राशि का भुगतान नहीं करने पर एक निजी बीमा कंपनी की क्लब रोड शाखा की संपत्ति अटैच करने की कार्रवाई नहीं करने पर मिठनपुरा थानाध्यक्ष पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की राशि बिहार पीड़िता प्रतिकर कोष में जमा कराई जाएगी। यह आदेश जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-13 दशरथ मिश्रा के कोर्ट ने दिया है। यह भी पढ़ें- बिहार में टला बड़ा रेल हादसा...
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