गाजीपुर, मई 30 -- गाजीपुर, संवाददाता। बार-बार नोटिस जारी करने के बाद भी साक्ष्य के लिए इंस्पेक्टर के कोर्ट में पेश नहीं होने पर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक शक्ति सिंह अदालत ने सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने जौनपुर में तैनात इंस्पेक्टर घनानंद त्रिपाठी के खिलाफ 27 मई को गैर जमानतीय वारंट जारी किया है। साथ ही न्यायालय के समक्ष साक्ष्य अंकित होने तक वेतन निकालने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। वहीं मुहम्मदाबाद कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा है। कोर्ट ने प्रभारी निरीक्षक मुहम्मदाबाद को आदेश दिया है कि घनानंद त्रिपाठी को गिरफ्तार करने के लिए अगर कोई विशेष टीम का गठन भी करना हो तो उच्चाधिकारियों से अनुमति लेकर टीम गठित करें। प्रभारी निरीक्षक घनानंद त्रिपाठी को गिरफ्तार...