गुड़गांव, नवम्बर 6 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। गुरुग्राम की जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से ख़राब गुणवत्ता का सामान बेचने पर एक दुकानदार के खिलाफ सख़्त आदेश दिया है, जिसके तहत दुकानदार को सूट की पूरी राशि ब्याज सहित महिला को लौटानी होगी, साथ ही हर्जाने के तौर पर Rs.26 हजार का अतिरिक्त भुगतान भी करना होगा। यह फैसला आयोग की सदस्य ज्योति सिवाच ने सुनाया। सोहना के वार्ड नंबर चार निवासी दीक्षा यादव ने आयोग में दायर अपनी याचिका में बताया था कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर एथनिक वियर -01 नामक हैंडल से Rs.2,099 का एक सूट ऑनलाइन ऑर्डर किया था। पार्सल मिलने पर जब उन्होंने सूट देखा, तो उसकी गुणवत्ता अत्यंत खराब निकली। खराब गुणवत्ता का सूट होने पर उन्होंने सूट बदलने या फिर रुपये वापस करने के लिए कहा, लेकिन दोनों में से को...