बस्ती, अप्रैल 22 -- बस्ती। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी अखिलेश दुबे की अदालत ने दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले में इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अयोध्या को एक करोड़ 37 लाख 135 रुपये मय ब्याज देने का आदेश दिया है। गौर थानाक्षेत्र के बलुआ महुवाडाबर गांव निवासी कुमकुम सिंह आदि ने अधिकरण में याचिका दाखिल कर कहा कि घटना 11 जुलाई 2022 समय करीब 11 बजे रात बांसी रोड, ग्राम बरगदवा, थाना कोतवाली बस्ती की है। विनय सिंह (मृतक) अपनी कार से स्वयं चलाते हुए अपने गांव से बस्ती जा रहे थे। बरगदवा गांव के पास सामने से आ रही क्रेन चालक ने कार में ठोकर मार दिया। विनय सिंह को गंभीर व प्राणघातक चोटें आईं। क्रेन चालक मौके से भाग गया। विनय को गंभीर चोट को देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया गया। लखनऊ ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। कोतवाल...