बस्ती, नवम्बर 20 -- बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने हेल्थ बीमा पॉलिसी का भुगतान नहीं करने के मामले में मनीपाल सिगना हेल्थ इंश्योरेन्स कम्पनी व मेडी असिस्ट इंश्योरेन्स टीपीए प्राइवेट लिमिटेड को पांच लाख 67 हजार 815 रुपये देने का आदेश दिया है। इसके अलावा आठ प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। पीठ ने मानसिक कष्ट के एवज में 65 हजार रुपये क्षतिपूर्ति भी भुगतान करने का आदेश दिया है। पुराना डाकखाना निवासी गार्गी पुत्री दीपक ने अधिवक्ता संजीव भट्टाचार्य के जरिए फोरम में परिवाद दाखिल कर कहा कि उसकी माता प्रतिमा मिश्रा अपना व गार्गी एवं जीवा मिश्रा का हेल्थ इंश्योरेंस वार्षिक प्रीमियम देकर वर्ष 2023 में कराया था। वर्ष 2023 में गार्गी की तबियत खराब हो गई। इलाज में पांच लाख रुपये से ज्यादा ख...