गाज़ियाबाद, सितम्बर 12 -- गाजियाबाद। उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने एक मामले में बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए पॉलिसीधारक को 1,76,250 रुपये भुगतान का आदेश दिया है। साथ ही, आयोग के अध्यक्ष प्रवीण जैन ने पांच हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। साहिबाबाद निवासी राजीव कुमार ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से 24 जनवरी 2022 को पांच लाख रुपए सम एश्योर्ड की जीवन पालिसी कराई थी। 12 दिसंबर 2022 को राजीव कुमार को क्रिकेट खेलते हुए घुटने में चोट लगी। इसके बाद उसने गुरुग्राम स्थित यशरूप अस्पताल में ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन के दौरान 1,76,250 का बिल आया। एजेंट ने यह कहकर अस्पताल से बिल ले लिया कि वह संपूर्ण बिल का भुगतान कंपनी से कराएगा लेकिन कंपनी ने भुगतान देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि राजीव कुमार ने गलत जानकारी दी। उन्...