इंदौर, फरवरी 22 -- इंदौर में सर्जरी के दौरान चिकित्सकीय लापरवाही से 17 साल के किशोर की मौत के मामले में जिला अदालत ने दो डॉक्टरों के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का गंभीर आरोप तय किया है। अपर सत्र न्यायाधीश आलोक मिश्रा की अदालत ने डॉ. कुश बंडी और डॉ. खुशबू चौहान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आरोप निर्धारित किए हैं। दोनों आरोपियों की ओर से आरोपमुक्त किए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था, लेकिन अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आवेदन खारिज कर दिया। इसके साथ ही मामले में नियमित ट्रायल चलाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अभियोजन पक्ष ने ट्रायल कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा, जिस पर अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 2 मार्च निर्धारित की है।2023 की घटना, ऑपरेशन से पहले बिगड़ी थी हालत प्रकरण 29 मई 2023 का है।...
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